{"_id":"61f28ccd01281830a35bb8ad","slug":"allahabad1643285709","type":"story","status":"publish","title_hn":"माघ मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए सरकारी इंतजाम से हाईकोर्ट संतुष्ट","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}
माघ मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए सरकारी इंतजाम से हाईकोर्ट संतुष्ट
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुयों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए सरकारी इंतजाम पर संतुष्टि जताते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार व प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से कोविड पर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्कर्ष मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है।
हाइकोर्ट में दाखिल याचिका में गंगा में स्नान के लिए आने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि माघ मेले में आने वाले स्नानार्थियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके अलावा प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है जो मेले की व्यवस्था तथा एक स्थान पर भीड़ न जुटने पाए, इसकी निगरानी कर रहा है। वह लोगों को सावधानी बरतने व एक स्थान पर भीड़ के रूप में एकत्र न होने और गाइडलाइंस का पालन करने की भी सलाह दे रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उठाए गए कदमों को देखते हुए हस्तक्षेप न कर याचिका निस्तारित कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन