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जानलेवा हमले के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 04:10 PM IST
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अलीगढ़। जान लेने की कोशिश के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक थाना देहली गेट क्षेत्र में 8 जून 2020 को वादी पक्ष की ओर से सत्येंद्र, भगवानदास आदि अन्य मोहल्ला हीरा नगर में अपने घर के बाहर ड्रम पर बैठे हुए थे। तभी आरोपी एक अन्य व्यक्ति के साथ मौके पर पहुंचे और गाली गलौज के साथ मारपीट करने लगा। विरोध करने पर उसने तमंचे से फायर झोंक दिया। मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। अदालत ने इस प्रकरण में आरोपी मन्नी उर्फ मनवीर पुत्र सरदार तीरथ सिंह निवासी हीरा नगर देहली गेट की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में टप्पल के गांव लालपुर के रहने वाले राहुल पुत्र विजेंद्र सिंह की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। राहुल पर आरोप था कि उसने 14 अगस्त 2020 को गांव के ही बीरम सिंह आदि पर जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया। उस समय पीड़ित पक्ष बाजना से अपने गांव आ रहा था। मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जमानत याचिका प्रस्तुत करने पर अदालत ने उस को खारिज कर दिया।
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