अमेरिका में पास हुआ माइक्रोचिप बिल, कंपनियां कर्मचारियों के शरीर में नहीं लगा सकेंगी ट्रैकिंग चिप

अजय वर्मा
टेक डेस्क, अमर उजालाअजय वर्मा
Thu, 02 Jul 2020 05:54 PM IST
सार
Microchip bill passed in america michigan Parliament companies not able to put a chip in employees body
micro chip - फोटो : demo pic

    विस्तार

    अमेरिका के राज्य मिशिगन की संसद में माइक्रोचिप प्रोटेक्शन नामक विधेयक पास किया गया है। इस विधेयक के तहत अब निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के शरीर में खास तकनीक वाली माइक्रोचिप नहीं लगा सकेंगी। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में कंपनियों ने एक नियम लागू किया था, जिसके तहत कर्मचारियों के शरीर में आरएफआईडी माइक्रोचिप लगाई गई थी। इन चिप से कर्मचारियों के प्रवेश करने पर दरवाजे अपने-आप खुल जाते थे और अपनी जगह पर बैठने पर कंप्यूटर ऑन हो जाता था। इसके अलावा कंपनियां इन चिप के जरिए अपने कर्मचारियों पर नजर बनाए रखती थी।

    इस विधेयक के पारित होने के बाद अब कंपनियां अपने कर्मचारियों को चिप लगाने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगी। हालांकि, यह बिल अभी पूर्ण रूप से कानून नहीं बना है। इसका अमेरिकी सीनेट में पारित होने जरूरी है। इससे पहले इस विधेयक को कैलिफोर्निया और अरकंसास समेत 10 राज्यों में पास किया गया है।

    मिशिगन संसद के ब्रोन केल का कहना है कि कंपनियों की नई तकनीक वाली चिप का इस्तेमाल करने से कर्मचारियों की प्राइवेसी खत्म हो सकती है। साथ ही डाटा लीक भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ इन चिप का इस्तेमाल करने वाली कंपनी M32 के सीईओ टॉड वेस्टबी ने कहा है कि कर्मचारी इनमें एटीएम कार्ड, पासपोर्ट और बिजनेस कार्ड की जानकारी सेव करके रख सकते हैं। इससे इन जरूरी दस्तावेजों के गुम या चोरी होने की संभावन कम हो जाएगी।

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