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अदालत ने आईओए अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना की याचिका पर विचार करने से किया मना

Fri, 03 Jul 2020 10:55 PM IST
मुकेश कुमार झा स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला Published by: मुकेश कुमार झा Updated Fri, 03 Jul 2020 10:55 PM IST
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delhi high court refuses to consider contempt petition against ioa president
नरिंदर बत्रा - फोटो : ट्विटर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के खिलाफ न्यायिक आदेश की कथित अवहेलना करने के लिये अवमानना कार्रवाई करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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यह याचिका भारतीय कराटे संघ के महासचिव अंबेडकर गुप्ता ने दर्ज की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बत्रा ने उच्च न्यायालय के सात फरवरी को आईओए और खेल मंत्रालय को दिये आदेश की अवहेलना की। यह आदेश राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) से संबंधित कोई फैसला करने से पूर्व अदालत को सूचित करने से जुड़ा था।
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गुप्ता ने दावा किया कि आईओए ने भारतीय रोइंग महासंघ के चुनावों के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया और अदालत को बताये बिना नवगठित खेल संस्था को मान्यता देने संबंधी पत्र भी जारी किया।
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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और नजमी वजीरी ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायत एडवोकेट राहुल मेहरा के पास दर्ज कराएं जिनकी याचिका पर सात फरवरी का आदेश दिया गया था।


अदालत ने कहा कि मेहरा से पहले ही यह पता लगाने के लिए कहा जा चुका है कि कौन कौन से खेल महासंघ खेल संहिता का पालन कर रहे हैं। ऐसे में वह इस अवमानना याचिका की शिकायत पर भी गौर कर सकते हैं।

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