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फैशन डिजाइनिंग संस्थानों पर बड़ा फैसला, कई कोर्स होंगे बंद

Sun, 21 May 2017 12:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 21 May 2017 12:05 AM IST
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HP State private education institute regulatory commission Orders on Faishon Designing Institute.

राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने प्रदेश के पांच फैशन डिजाइनिंग संस्थानों में बिना मान्यता चल रहे कोर्स बंद करवा दिए हैं। आयोग के सदस्य सुनील दत्त शर्मा की अदालत ने हमीरपुर, पालमपुर, कांगड़ा और धर्मशाला स्थित संस्थानों पर शिकंजा कसते हुए यह आदेश सुनाए।

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इसके अलावा सोलन के एक होटल मैनेजमेंट संस्थान को भी बिना मान्यता तीन साल की डिग्री बंद करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को आयोग में हुई इन मामलों की सुनवाई के दौरान सदस्य सुनील दत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिना मान्यता के किसी भी संस्थान को काम नहीं करने दिया जाएगा।
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विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनील दत्त शर्मा की अदालत ने हमीरपुर स्थित एक फैशन डिजाइनिंग संस्थान को सरकार या अधिकृत संस्था से कोर्स, डिग्री ओर सर्टिफिकेट करवाने के लिए मंजूरी लेने को कहा। मंजूरी ना लेने तक इन गतिविधियों को बंद भी करवा दिया है।
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धर्मशाला के संस्थान को भी मान्यता लेने के साथ-साथ दस विद्यार्थियों से ली गई फीस लौटाने के आदेश दिए। पालमपुर के एक संस्थान को डिस्टेंस एजूकेशन कोर्स करवाने के लिए सरकार से मंजूरी लेने को कहा।


कांगड़ा और पालमपुर में स्थित दो संस्थानों को भी कोर्स करवाने के लिए मान्यता लेने को कहा है। इसके अलावा सोलन स्थित होटल मैनेजमेंट संस्थान को बिना मान्यता तीन साल की डिग्री नहीं करवाने के आदेश दिए।

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