फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   HP Govt changed rule for PGT in himachal.

हिमाचल में PGT के नियम बदले, अब पूरी करनी होगी ये नई शर्त

Thu, 16 Jun 2016 10:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 16 Jun 2016 10:52 AM IST
विज्ञापन
HP Govt changed rule for PGT in himachal.
मास्टर डिग्री में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ही हिमाचल में पीजीटी बन सकेंगे। - फोटो : Demo pic

मास्टर डिग्री में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ही हिमाचल में पीजीटी बन सकेंगे। बुधवार को सरकार ने राजपत्र में पीजीटी की नियुक्ति और पदोन्नति नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

विज्ञापन


अधिसूचना के तहत लोक प्रशासन की मास्टर डिग्री वाले पीजीटी राजनीति विज्ञान बनने के लिए पात्र होंगे। लोक प्रशासन विषय को प्रदेश के स्कूलों में बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोक प्रशासन की डिग्री प्राप्त करने वालों को बड़ी राहत मिली है।
विज्ञापन


अधिसूचित नियम के तहत अब स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जगह पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से पीजीटी की सीधी भर्तियां की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला अब पीजीटी यानी स्कूल प्रवक्ताओं की भर्ती भी करेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

पहले चयन आयोग करता था भर्तियां

HP Govt changed rule for PGT in himachal.
इससे पहले यह भर्ती अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग हमीरपुर करता था। - फोटो : Demo pic

इससे पहले यह भर्ती अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग हमीरपुर करता था। सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग स्नातकोत्तर अध्यापक वर्ग - तीन (अराजपत्रित) भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अधिसूचित करते हुए यह प्रावधान किया है।

हर साल सरकार की ओर से इन नियमों को अधिसूचित किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार का अधिसूचना जारी की गई है। साल 2010 में अधिसूचित हुए नियमों में पीजीटी के लिए 45 प्रतिशत अंकों की मास्टर डिग्री में अनिवार्यता की गई थी।

साल 2012 में नियम संशोधित करते हुए अनिवार्य अंक 50 प्रतिशत कर दिए थे। जल्द प्रदेश में पीजीटी की भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में सरकार ने पीजीटी नियुक्त और पदोन्नति नियम अधिसूचित किए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed