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शिक्षण संस्थानों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों पर हाईकोर्ट की रोक

Tue, 17 Oct 2017 08:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 17 Oct 2017 08:26 AM IST
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himachal high court ban programmes in educational institutions
हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। संस्थानों में शांतिमय शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, उपमंडल दंडाधिकारियों और प्रधानाचार्यों को यह आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएं।

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आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ  दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन सभी से एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की गई है। मामले पर सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट के आदेशों बाबत प्रदेश के सभी जिलाधीशों की जिम्मदारी सुनिश्चित करें।
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हाईकोर्ट ने खेद जताया कि रामपुर के जीबी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज में असामाजिक तत्वों ने कॉलेज की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। मगर पुलिस प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

हाईकोर्ट ने अपने आदेशों मे कहा कि जीबी मेमोरियल कॉलेज रामपुर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। उसमें प्रधानाचार्य की ओर से संस्थान के कार्यक्रम के अलावा किसी भी तरह के अन्य कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाए।


हाईकोर्ट ने उप पुलिस अधीक्षक रामपुर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कॉलेज परिसर को कॉलेज के कार्यक्रम के लिए अच्छे ढंग से सजाया जाए।

यह भी तय किया जाए कि कोई भी गैर सामाजिक तत्व कॉलेज परिसर में दाखिला न हो। साथ ही  न्यायालय ने यह भी आदेश दिए कि प्रदेश के सभी छोटे बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी संगठनों की ओर से किसी भी तरह के गैर संस्थागत कार्यक्रम न करवाए जाएं।

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