शिक्षकों, छात्रों के पास तंबाकू पदार्थ मिला तो होगा इतना जुर्माना
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प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में तंबाकू पदार्थों (सिगरेट, बीड़ी, गुटका, खैनी) का सेवन करने वालों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी भी छात्र, शिक्षक और गैर शिक्षक के
पास तंबाकू पदार्थ मिला तो 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा सतीश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं।
शिक्षण संस्थानों में तंबाकू पदार्थों के सेवन की शिकायतों पर लिया संज्ञान
कुछ स्कूल और कॉलेजों में तंबाकू पदार्थों का बेरोकटोक इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षकों, गैर शिक्षकों सहित कई जगह विद्यार्थी भी तंबाकू पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। निदेशालय का मानना है कि तंबाकू पदार्थों का सेवन करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
इसके चलते शिक्षण संस्थानों का माहौल भी खराब हो रहा है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने भविष्य में सख्ती बरतते हुए फैसला लिया है कि जिस भी विद्यार्थी, शिक्षक और गैर शिक्षक के पास तंबाकू पदार्थ मिलेगा, उस पर 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। विभागीय स्तर पर कार्रवाई भी की जाएगी।