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हाईकोर्ट ने डीएम कार्डियोलॉजी की काउंसलिंग पर लगाई रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Mon, 18 Jul 2016 09:39 AM IST
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हिमाचल हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में डीएम कार्डियोलॉजी की शनिवार को होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने डॉ. सचिन सोंधी की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में यह आदेश दिए।
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याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार डीएम कार्डियोलॉजी के सत्र 2016 के लिए प्रवेश परीक्षा 26 जून को ली गई थी। इसमें पूछे तीन सवालों को गलत आंसर-की का कारण देते हुए बाद में रद्द कर दिया गया। प्रार्थी के अनुसार इन तीन प्रश्नों को गलत तरीके से रद्द कर दिया गया।
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जबकि पाठ्यक्रम के अनुसार प्रार्थी ने इन प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। प्रश्नों के रद्द होने के कारण उसे मेरिट में दूसरा स्थान मिला। प्रार्थी ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि इन तीन प्रश्नों (43, 53 और 75) को रद्द करने के निर्णय को गलत ठहराया जाए।
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इन प्रश्नों के अंकों को दोबारा आंकते हुए नई मेरिट तैयार की जाए। मामले पर सुनवाई 18 जुलाई को होगी।