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शिक्षण संस्थानों पर कसा शिकंजा, नियामक आयोग ने जारी किए आदेश

Wed, 11 Oct 2017 02:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 11 Oct 2017 02:07 PM IST
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Himachal Private Educational Institutions Regulatory Commission directions

प्रदेश में स्थित सभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में हाजिरी बायोमीट्रिक से अनिवार्य करने के बाद अब हाजिरी के रिकॉर्ड को वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने प्रदेश में स्थित सभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को बायोमीट्रिक हाजिरी को वेबसाइट से लिंक करने के लिए 31 अक्तूबर तक का समय दिया है।

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सभी संस्थानों के प्रिंसिपलों को आदेश जारी कर आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। आदेशों की अनदेखी करने वालों को कड़ी कार्रवाई के प्रति चेताया भी गया है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की सचिव सुनीता कापटा ने मंगलवार को जारी आदेशों में कहा है कि बीते दिनों प्रदेश के कई संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई तरह की कमियां पाई गई।
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उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। निर्धारित उपस्थिति ना होने के बावजूद विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बिठाया जा रहा है। कई संस्थान फर्जी फेकल्टी को दर्शा कर निर्धारित शिक्षकों की अनिवार्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं।
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ऐसे में आयोग ने फैसला लिया है कि 31 अक्तूबर तक सभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों सहित स्टाफ की हाजिरी को बायोमीट्रिक से सुनिश्चित करवाना होगा। हाजिरी को वेबसाइट पर लिंक करना होगा ताकि कोई भी इसे देख सके। आयोग ने संस्थानों से 20 अक्तूबर तक शपथपत्र के माध्यम से फर्जी शिक्षक ना होने की बात लिख कर देने को भी कहा है।

नियामक आयोग ने हॉस्टलों में सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता करते हुए बाहरी लोगों की हास्टलों में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कहा है कि हॉस्टलों के बाहर चारदीवारी लगाई जाए। सुरक्षा कर्मी को 24 घंटे नियुक्त किया जाए। आयोग ने संस्थानों से एंटी रैगिंग कमेटियों, नशा निवारण कमेटियों, वेलफेयर कमेटियों और प्रोस्पेक्टस का ब्योरा भी देने को कहा है।


इन निजी संस्थानों पर कसा शिकंजा
निजी विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिग्री और संस्कृत कॉलेज, निजी नर्सिंग, फार्मेसी कॉलेज, निजी बीएड, एमएड, बीपीईएड, लॉ कॉलेज, निजी पॉलीटेक्निक कॉलेज।

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