{"_id":"5763a41e4f1c1b144311c8f4","slug":"himachal-govt-increased-age-from-30-to-35-years-for-judicial-recruitment","type":"story","status":"publish","title_hn":"न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की आयु सीमा बढ़ी ","category":{"title":"Campus","title_hn":"कैंपस ","slug":"campus"}}
न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की आयु सीमा बढ़ी
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Mon, 20 Jun 2016 10:53 AM IST
विज्ञापन
HPPSC
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है। अभी तक भर्ती की ये आयु सीमा 22 से 30 साल थी, मगर अब इसे बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है।
विज्ञापन
यानी 35 साल की आयु तक सामान्य श्रेणी उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा ले पाएंगे। आरक्षित वर्गों के लिए पहले अधिकतम आयु सीमा 33 साल थी। ये अब 38 साल होगी। इसके अलावा अब साल में दो बार 15 जून और 15 दिसंबर को इस भर्ती को विज्ञापित किया जाएगा।
विज्ञापन
यानी साल में दो बार भर्ती होगी। इसके अलावा सिविल जज जूनियर डिविजन नाम को बदलकर अब सब जज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद ही ये नई व्यवस्था की गई है। आयोग के उपसचिव टीएस चौहान ने नई व्यवस्था की पुष्टि की है।
विज्ञापन