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फीस के साथ शिक्षण संस्थानों को देना होगा अब 18 फीसदी जीएसटी

Wed, 20 May 2020 08:11 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 20 May 2020 08:11 PM IST
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Educational institutions will now have to pay 18 percent GST with fees
सांकेतिक तस्वीर

विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को अब संबद्धता और अन्य तय फीस/शुल्क के साथ विवि को 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है। विवि से संबद्ध डिग्री, बीएड और अन्य शिक्षण संस्थानों से ली जाने वाली फीस के साथ 18 फीसदी जीएसटी अनिवार्य किया गया है। 

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अधिसूचना में साफ किया गया है कि विवि के आर्डिनेंस 1973( संशोधित) में सभी संबद्ध संस्थानों को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेशों के मुताबिक फीस के साथ टैक्स की तय दर के अनुसार देना होगा। पूर्व में केंद्र सरकार के आदेशों पर विवि प्रशासन ने जीएसटी न लिए जाने और इसमें छूट देने का मामला चंडीगढ़ स्थित कार्यालय के माध्यम से उठाया था। इसमें कोई राहत न मिलने के बाद अब संबद्ध संस्थानों को जीएसटी अदा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जीएसटी का बोझ छात्रों की जेब पर भारी पड़ेगा।

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