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चरस तस्कर को दस साल की कैद
Pathankot
Updated Sat, 11 May 2013 05:30 AM IST
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पठानकोट। पठानकोट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दो किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक लाख जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कैद गुजारनी होगी।
27 नवंबर 2010 को पुलिस के सीआईए स्टाफ ने ट्रक यूनियन के पास नाके के दौरान गुप्त सूचना के आधार दो किलो चरस के साथ नूरपुर निवासी धर्म चंद को गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर-2 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पठानकोट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने उक्त मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल कैद की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एक लाख जमा न कराने पर छह माह अतिरिक्त कैद गुजारनी पडे़गी।
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27 नवंबर 2010 को पुलिस के सीआईए स्टाफ ने ट्रक यूनियन के पास नाके के दौरान गुप्त सूचना के आधार दो किलो चरस के साथ नूरपुर निवासी धर्म चंद को गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर-2 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पठानकोट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने उक्त मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल कैद की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एक लाख जमा न कराने पर छह माह अतिरिक्त कैद गुजारनी पडे़गी।
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