फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Pathankot News ›   10 year imprisonment to four accused

महिला समेत चार नशा तस्करों को दस साल कैद

Thu, 05 Dec 2013 08:47 PM IST
अमर उजाला, पठानकोट
अमर उजाला, पठानकोट Updated Thu, 05 Dec 2013 08:47 PM IST
विज्ञापन
10 year imprisonment to four accused
जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने एक महिला समेत चार लोगों को नशा तस्करी के आरोप में 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


 जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें तीन-तीन साल अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई 2011 को थाना डिवीजन नं.1 की पुलिस ने बस अड्डा में तलाशी के दौरान एक महिला समेत चार लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था।
विज्ञापन


उनसे पुलिस ने नशीला पदार्थ बरामद किया था। शुरूआती जांच पड़ताल में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में बताई थी।

पकड़े गए चारों आरोपियों की पहचान जम्मू-कश्मीर निवासी शकीला बेगम, उसका पति गुलाम अली और शमशेर सिंह और पठानकोट के गांव छोटेपुर निवासी घनश्याम कुमार के रूप में बताई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


 जांच में खुलासा हुआ था कि महिला का पति जम्मू-कश्मीर में एसपीओ का जवान था और उसे श्रीनगर में एक मुठभेड़ के दौरान उक्त नशीला पदार्थ मिला था।

पुलिस ने चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस की ओर से कोर्ट में मामले का चालान पेश किया गया।

मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने उक्त चारों को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं किए जाने की सूरत में उन्हें तीन-तीन साल अतिरिक्त कैद भुगतने के आदेश दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed