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भीम हत्याकांड में किसी आरोपी का नहीं होगा नार्को टेस्ट

Wed, 17 Feb 2016 02:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर Updated Wed, 17 Feb 2016 02:46 PM IST
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Bhim murder charge will not be a narco
बहुचर्चित भीम हत्याकांड में नामजद शिवलाल डोडा व अमित डोडा सहित सभी आरोपियों के नार्को टेस्ट करवाने की याचिका न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत ने खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होगा।
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एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने बताया कि मृतक भीम टांक की मां कौशल्या देवी ने शिव लाल डोडा सहित सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। इसे न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
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उन्होंने बताया कि शिव लाल डोडा के पॉलिग्राफ टेस्ट की तारीख शीघ्र ही तय हो जाएगी। इसके बाद पुलिस को 10 दिन के अंदर पॉलिग्राफ टेस्ट करवाना होगा। इसके लिए शिव लाल को हैदराबाद, बंगलूरू या फिर दिल्ली के वैज्ञानिक पूछताछ केंद्र में ले जाया जाएगा।
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इधर दूसरी ओर भीम हत्याकांड में नामजद 26वें आरोपी छज्जू ने बीती रात पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उसे पुलिस ने न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
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