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दुराचार के दोषी दो भाइयों को उम्रकैद
अमर उजाला, फरीदकोट
Updated Wed, 04 Dec 2013 10:48 PM IST
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फरीदकोट में जिला व सेशन जज अर्चना पुरी की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुराचार के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद और 30-30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले के दोषी थाना सदर कोटकपुरा के गांव पक्का निवासी जगसीर सिंह फौजी व उसके भाई बब्बा सिंह की माता पाल कौर को भी अपहरण व साजिश रचने का दोषी मानकर सात वर्ष की सजा दी गई है जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी किया गया है।
जानकारी के अनुसार अपहरण की इस घटना को 14 जुलाई 2011 को अंजाम दिया गया था। फरीदकोट के एक स्कूल में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा का फौज में कार्यरत जगसीर सिंह व उसके भाई बब्बा सिंह ने अपहरण कर लिया था।
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अपहरण के बाद छात्रा को एक गांव के खेत में बने कमरे में रखा गया और वहां उसके साथ दुराचार भी किया।
छात्रा की माता की शिकायत पर घटना के दो दिन बाद 16 जुलाई को थाना सदर कोटकपुरा पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और अगले ही दिन 17 जुलाई को छात्रा को बरामद कर लिया।
बुधवार को जिला अदालत ने इस मामले में जगसीर सिंह फौजी, उसके भाई बब्बा सिंह व उनकी माता पाल कौर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
दोनों भाइयों को दुराचार में उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माना किया गया है जबकि अपहरण करने व साजिश रचने में दोनों भाइयों व उनकी माता को 7-7 वर्ष व 5-5 वर्ष की सजा और 10-10 व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
सभी सजाएं एक साथ चलेगी। इस केस में नामजद हुए दो अन्य आरोपियों को जिला अदालत ने बरी कर दिया।
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इस मामले के दोषी थाना सदर कोटकपुरा के गांव पक्का निवासी जगसीर सिंह फौजी व उसके भाई बब्बा सिंह की माता पाल कौर को भी अपहरण व साजिश रचने का दोषी मानकर सात वर्ष की सजा दी गई है जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी किया गया है।
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जानकारी के अनुसार अपहरण की इस घटना को 14 जुलाई 2011 को अंजाम दिया गया था। फरीदकोट के एक स्कूल में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा का फौज में कार्यरत जगसीर सिंह व उसके भाई बब्बा सिंह ने अपहरण कर लिया था।
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अपहरण के बाद छात्रा को एक गांव के खेत में बने कमरे में रखा गया और वहां उसके साथ दुराचार भी किया।
छात्रा की माता की शिकायत पर घटना के दो दिन बाद 16 जुलाई को थाना सदर कोटकपुरा पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और अगले ही दिन 17 जुलाई को छात्रा को बरामद कर लिया।
बुधवार को जिला अदालत ने इस मामले में जगसीर सिंह फौजी, उसके भाई बब्बा सिंह व उनकी माता पाल कौर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
दोनों भाइयों को दुराचार में उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माना किया गया है जबकि अपहरण करने व साजिश रचने में दोनों भाइयों व उनकी माता को 7-7 वर्ष व 5-5 वर्ष की सजा और 10-10 व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
सभी सजाएं एक साथ चलेगी। इस केस में नामजद हुए दो अन्य आरोपियों को जिला अदालत ने बरी कर दिया।