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जैन के बेटे ने मांगी अंतरिम जमानत

Tue, 05 Mar 2013 05:31 AM IST
Bathinda
Bathinda Updated Tue, 05 Mar 2013 05:31 AM IST
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फरीदकोट। मोगा से नवनिर्वाचित शिअद विधायक जोगिंदरपाल जैन के बेटे पुनीत जैन ने सोमवार को स्थानीय जिला अदालत में एक याचिका दायर करके अंतरिम जमानत की मांग की है। इस याचिका पर अतिरिक्त जिला व सेशन जज सतविंदर सिंह ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते अगली सुनवाई 15 मार्च को रखी है। अपने पिता और अन्य परिवारिक सदस्यों समेत एक आपराधिक मामले का सामना कर रहे पुनीत जैन के पेशी पर लगातार गैर हाजिर रहने पर 5 फरवरी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मदन लाल की अदालत ने उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
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मोगा से दो बार कांग्रेस और तीसरी बार उपचुनाव में शिअद विधायक बने जोगिंदरपाल जैन, उनकी पत्नी मोहिनी जैन समेत दो बेटों अक्षित जैन व पुनीत जैन के खिलाफ 26 अगस्त 2009 में मोगा के थाना मेहना पुलिस ने पुडा एक्ट 1995 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विधायक जैन की एक याचिका के आधार पर इस मामले की सुनवाई इन दिनों फरीदकोट में चल रही है और जैन समेत परिवार के अन्य सदस्य जमानत पर हैं। केस की सुनवाई के दौरान उनका एक बेटा पुनीत जैन अदालत में पेश नहीं हो रहा। 5 फरवरी को अदालत ने पुनीत जैन के गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को चार मार्च तक पेश करने की हिदायत दी थी। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पुनीत जैन ने जिला अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को विधायक जैन व उनके बाकी परिवारिक सदस्य भी अदालत में पेश नहीं हुए और उन्होंने अपने वकील से माध्यम से आवेदन देकर हाजिरी माफ करवाई। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
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