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Death Certificate: यहां जान लीजिए क्यों जरूरी है मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, ऐसे करें आवेदन

Thu, 12 May 2022 01:07 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 12 May 2022 01:07 PM IST
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Why Death Certificate Is Important Know How to Apply Online Here
डेथ सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवदेन कर सकते हैं - फोटो : istock

हमें अपने जीवन में कई जरूरी दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आदि की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर ये दस्तावेज हमारे पास न हो, तो हमारे कई काम तक अटक सकते हैं। इसलिए लोग समय से इनको बनवाकर अपने पास पहले से रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनका बनवाना बेहद जरूरी होता है? शायद नहीं, ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाना भी बेहद जरूरी है दरअसल, किसी मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट न होने पर उनके परिजनों के कई तरह के काम अटक सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इसे बनवा लें। तो चलिए हम आपको इसका सरल तरीका बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...

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डेथ सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवदेन कर सकते हैं - फोटो : istock

इतने दिनों के अंदर करें आवेदन

  • अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे में उसके परिजनों को 21 दिन के अंदर इसके लिए आवेदन करना होता है। वहीं, इसके न होने पर मृत व्यक्ति सामाजिक, कानूनी और आधिकारिक दायित्वों से मुक नहीं हो पाता है, और उसकी संपत्ति आदि किसी और को मिलने में दिक्कतें आती हैं।
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डेथ सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवदेन कर सकते हैं - फोटो : istock

ऐसे बनवा सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट:-

स्टेप 1

  • डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको स्थानीय निकाय के दफ्तर से फॉर्म लेना है या फिर आप इसे नगर निगम की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
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डेथ सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवदेन कर सकते हैं - फोटो : istock

स्टेप 2

  • इस फॉर्म में आपको मृतक का पूरा नाम और बाकी दस्तावेज जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ का समय, आधार कार्ड और एनओसी लगानी होगी।
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डेथ सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवदेन कर सकते हैं - फोटो : istock

स्टेप 3

  • इस फॉर्म के साथ जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसे मृत व्यक्ति से अपने संबंध का प्रूफ भी देना होता है। इसके बाद इस फॉर्म को भरकर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएं। इसके 4-7 दिन बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट बनकर मिल जाता है।
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