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Traffic Rules: क्या ट्रैफिक पुलिस जबरदस्ती निकाल सकती है आपकी गाड़ी की चाबी? जानें क्या हैं नियम

Tue, 18 Feb 2025 01:43 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Tue, 18 Feb 2025 01:43 PM IST
सार

कई बार यह भी देखने को मिलता है कि कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी जबरन किसी की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। यही नहीं कई बार तो वो नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी के टायरों मेें से हवा भी निकाल लेते हैं।

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What to Do if Traffic Police Snatch Key of Bike Know Law Rules and Regulations
Traffic Police - फोटो : AdobeStock

विस्तार

सड़क पर वाहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। अगर कोई वाहन चालक इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका चालान काटा जाता है। कई बार जब गाड़ी के कागजात पूरे नहीं होते और वाहन चालक गाड़ी चलाते समय कोई बड़ी गलती कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी गाड़ी भी सीज कर ली जाती है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी जबरन किसी की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। यही नहीं कई बार तो वो नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी के टायरों मेें से हवा भी निकाल लेते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी कानूनन ये सब कर सकता है? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। आइए जानते हैं - 

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भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अंतर्गत कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी कानूनी तौर पर न तो किसी की बाइक से जबरदस्ती चाबी निकाल सकता है और न ही वह नो पार्किंग जोन में गाड़ी के टायरों में से हवा निकाल सकता है। 

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इसको लेकर उसके पास किसी भी तरह के अधिकार नहीं हैं। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी जबरन किसी की गाड़ी की चाबी निकालता है या किसी के बाइक के टायरों से हवा निकलता है तो यह कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 

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इसके अलावा चालान काटते समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वर्दी में रहना जरूरी है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में है तो वाहन चालक के पास यह अधिकार है कि वह उनसे उनका परिचय पत्र मांग सकता है। 

अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका गलत चालान काटता है इस स्थिति में आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप एक्स प्लेटफॉर्म पर संबंधित राज्य के ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक हैंडल को टैग करके पूरी घटना के बारे में बताते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान आपको वाहन की जानकारी और चालान नंबर की डिटेल भी देनी होगी। 

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