Driving License Online Validity: सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर अक्सर लोग अपने मोबाइल में डिजिलॉकर एप खोलकर ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी दिखाते हैं। मगर कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पुलिसकर्मी इन डिजिटल दस्तावेजों को मानने से साफ मना कर देते हैं और चालान काटने की धमकी देते हैं। एक आम इंसान के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार डिजिलॉकर में रखे दस्तावेज पूरी तरह से वैध हैं।
आइए इस लेख में समझते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका डिजिटल दस्तावेज स्वीकार न करे, तो कानूनन आपके पास क्या अधिकार हैं और आप क्या कदम उठा सकते हैं।
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कानूनन पूरी तरह वैध हैं डिजिटल दस्तावेज
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कानूनन पूरी तरह वैध हैं डिजिटल दस्तावेज
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत, डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप पर दिखाए गए डिजिटल दस्तावेज मूल (ओरिजिनल) कागजातों के बिल्कुल बराबर माने जाते हैं। पुलिसकर्मी इन्हें अवैध बताकर आपका चालान नहीं काट सकता, क्योंकि इन्हें कानूनन पूरी मान्यता प्राप्त है।
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अधिकारी के मना करने पर वरिष्ठ पुलिसकर्मी से करें शिकायत
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अधिकारी के मना करने पर वरिष्ठ पुलिसकर्मी से करें शिकायत
अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियमों की अनदेखी करके आपके डिजिलॉकर के कागजात स्वीकार करने से इंकार करता है, तो आप उस स्थान पर मौजूद उनके किसी सीनियर अधिकारी (जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर या कमिश्नर) से सीधे बात कर सकते हैं। आप उन्हें सरकार के उस आधिकारिक नोटिफिकेशन और आदेश की याद दिला सकते हैं जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देता है।
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चालान कटने पर कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती
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चालान कटने पर कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती
अगर बहस के बाद भी पुलिसकर्मी जबरदस्ती आपका चालान काट देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस चालान पर हस्ताक्षर करने या जुर्माना भरने के बजाय उसे सीधे कोर्ट (यातायात अदालत) में चुनौती दे सकते हैं। अदालत में अपने डिजिलॉकर का वैध रिकॉर्ड दिखाते ही आपका चालान बिना किसी जुर्माने के तुरंत रद्द कर दिया जाता है।
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यात्री ध्यान रखें ये जरूरी और काम की बातें
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यात्री ध्यान रखें ये जरूरी और काम की बातें
ध्यान रहे कि डिजिलॉकर एप में केवल वही दस्तावेज मान्य होते हैं जो सीधे परिवहन विभाग के डेटाबेस से 'इश्यू' किए गए हों। अपने मोबाइल की गैलरी से किसी कागज की साधारण फोटो खींचकर दिखाना या पीडीएफ फाइल दिखाना कानूनन मान्य नहीं होता है। इसलिए सफर पर निकलने से पहले हमेशा एप में अपने सभी जरूरी वाहन दस्तावेजों को अपडेट और सिंक करके रखें।