RBI New Guidelines for Debit Card and Credit Card on Transaction: अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो ये खबर खास आपके लिए है। बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए आरबीआई 1 जुलाई से नया नियम लागू करने जा रहा है। आरबीआई के इस नियम के तहत आने वाले जुलाई महीने से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक ग्राहकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के इस नियम के लागू होने के बाद व्यवसायों और दूसरे संस्थानों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े डाटा को स्टोर करने वाली जानकारी को हटाना होगा। 1 जुलाई 2022 से कार्ड टोकनाइजेशन का नियम लागू होने जा रहा है। आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए हो रहे सभी ऑनलाइन और दूसरी तरह के लेनदेन को 30 जून तक यूनीक टोकन से बदले जाने को जरूरी कर दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में -
RBI New Guideline: अगले महीने से लागू होने जा रहा है डेबिट-क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर आरबीआई का नया नियम, जानें डिटेल्स
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Tue, 21 Jun 2022 05:09 PM IST
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