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Indian Railways: ट्रेन में हो गया है सामान चोरी, तो ये रहा मुआवजा पाने का सरल तरीका, जानें क्या है रेलवे का नियम

Mon, 20 Dec 2021 12:47 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 20 Dec 2021 12:47 PM IST
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indian railways liable to compensation if your luggage is stolen
ट्रेन में चोरी हुए सामान पर मुआवजा पाने का तरीका - फोटो : istock

हमारे देश में कई सारे लोग सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए ट्रेन को ज्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें अपने सामान को लेकर भी काफी चिंता रहती है। ऐसे में अगर ट्रेन यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाए, तो आपकी पूरी यात्रा का आनंद ख़राब हो जाता है। साथ ही आपको काफी ज्यादा परेशानी होती है। ट्रेन में कई बार लोग अपने साथ कई सारी बेशकीमती चीजों को लेकर भी सफर करते हैं। लेकिन कई बार उनका ये सामान चोरी तक हो जाता है। ऐसे में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, तो आपको अब परेशान होने कि जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको भारतीय रेलवे के द्वारा अपने सामान का मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ आसान टिप्स को फॉलो करना होगा, और उसके बाद आपको आपके सामान का मुआवजा भारतीय रेलवे की तरफ से मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

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ट्रेन में चोरी हुए सामान पर मुआवजा पाने का तरीका - फोटो : pixabay

ये रहा तरीका:-

  • अगर रेल में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपको इसकी शिकायत आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स से करनी होगी। यहां पर आपको अपने सारे सामान की जानकारी उन्हें देनी होगी, जैसे- आपका कितना सामान था, कौन से बैग थे आदि।
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ट्रेन में चोरी हुए सामान पर मुआवजा पाने का तरीका - फोटो : pixabay
  • इसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें लिखा होता है कि अगर आपका सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है, तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज  करा सकते हैं।
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ट्रेन में चोरी हुए सामान पर मुआवजा पाने का तरीका - फोटो : iStock
  • ऐसा करने के बाद आपको आपके खोए हुए सामान के हिसाब से रेलवे बोर्ड की तरफ से मुआवजा मिल जाएगा।
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ट्रेन में चोरी हुए सामान पर मुआवजा पाने का तरीका - फोटो : ani
  • यहां ये जानना भी जरूरी है कि आपके खोए हुए सामान पर मुआवजा देने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है।
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