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Indian Railways: ट्रेन चेन पुलिंग करना पड़ सकता है आपको भारी, नहीं मिल पाएगी सरकारी नौकरी, जानें क्या है नियम

Fri, 14 Jan 2022 12:22 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Fri, 14 Jan 2022 12:22 PM IST
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Indian railways Chain pulling Rules know all details about this utility news in Hindi
ट्रेन में चेन पुलिंग करने से पहले इन बातों का दें ध्यान - फोटो : iStock

हम में से अधिकतर लोग ट्रेन में आवाजाही के लिए सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। वहीं सफर के दौरान कई यात्री ऐसे भी होते हैं, जो गैर कानूनी और आराजक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कभी कोई यात्री ट्रेन में चेन पुलिंग करता है, तो कोई कोच में गंदगी फैलाने का काम करता है। इससे दूसरे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर भारतीय रेलवे काफी सख्त है। इस तरह की गैर कानूनी चीजों को अंजाम देने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कई सख्त नियमों को बना रखा है। अगर आप भी यात्रा के दौरान ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करते हैं, तो ये एक बड़ा अपराध है। दोषी पाए जाने की स्थिति में आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। रेलवे नियमों के अंतर्गत बिना किसी कारण के ट्रेन की अलार्म चेन को खींचना कानूनी अपराध बताया गया है। ऐसा करने पर आपको भविष्य में गंभीर परिणामों को भुगतना पड़ सकता है।

Indian railways Chain pulling Rules know all details about this utility news in Hindi
ट्रेन में चेन पुलिंग करने से पहले इन बातों का दें ध्यान - फोटो : iStock

चेन पुलिंग करने पर रेलवे को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसा करने पर दूसरे यात्रियों की जान भी जा सकती है क्योंकि चेन पुलिंग से ट्रेन का बेपटरी होने का खतरा भी बन जाता है।

Indian railways Chain pulling Rules know all details about this utility news in Hindi
ट्रेन में चेन पुलिंग करने से पहले इन बातों का दें ध्यान - फोटो : पीटीआई

रेलवे की रूल बुक के मुताबिक कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ट्रेन की चेन पुलिंग की जा सकती है। आपका बच्चा या कोई व्यक्ति पीछे छूट गया है, ट्रेन में आग लगने की स्थिति में, किसी के अचानक बीमार होने पर, ट्रेन में चोरी या डकैती होने की स्थिति में ही आप चेन पुलिंग कर सकते हैं।

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Indian railways Chain pulling Rules know all details about this utility news in Hindi
ट्रेन में चेन पुलिंग करने से पहले इन बातों का दें ध्यान - फोटो : पीटीआई

अगर आप बिना किसी कारण के ट्रेन की चेन पुलिंग करते हैं, तो ये अपराध रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 में आता है। ऐसा करने पर आपको 1 हजार का जुर्माना या 1 साल की जेल भी हो सकती है। अगर आप 1 से ज्यादा बार ट्रेन चेन पुलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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