देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार एक शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने खासतौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के भविष्य को आर्थिक स्तर पर सुरक्षित करने के लिए की है।
इस योजना में आवेदन करने के बाद श्रमिकों को 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपेय की पेंशन (सालाना 36 हजार रुपये) मिलती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य उन मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके पास भविष्य के लिए कोई स्थायी आय का साधन नहीं है।
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PM Shram Yogi Maandhan Yojana
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक ही उठा सकते हैं। इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आप जिस उम्र में आवेदन करते हैं उसी के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक अंशदान स्कीम में करना होता है।
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इस राशि का निवेश 60 की उम्र होने तक करना होता है। 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर योजना से जुड़े श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में दी जा जाती है। इससे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
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यह योजना उन परिवारों के लिए खास है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत दिहाड़ी या अस्थायी काम पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में एक शानदार स्कीम है।
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देश में यह स्कीम काफी लोकप्रिय है। अगर आप इस स्कीम में आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाते की पासबुक, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों का होना जरूरी है।