केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महिलाओं को सेना में 'कमांड पोस्ट' नहीं दी जा सकती क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता की सीमाओं और घरेलू दायित्वों की वजह से वो सैन्य सेवाओं की चुनौतियों और ख़तरों का सामना नहीं कर पाएंगी। कमांड पोस्ट से मतलब है कि किसी सैन्य टुकड़ी की कमान संभालना यानी उस टुकड़ी का नेतृत्व करना।
सरकार ने कोर्ट में कहा, "महिलाएं गर्भावस्था की वजह से लंबे वक्त तक काम से दूर रहती हैं। वो एक मां होती हैं, परिवार और बच्चों के प्रति उनकी कई ज़िम्मेदारियां होती हैं, खासकर जब पति और पत्नी दोनों ही कामगर हों। इसलिए औरतों के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी।"