{"_id":"583d1ca94f1c1bc91fde5f03","slug":"central-government-s-income-declartion-bill-in-7-points","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":" #नोटबंदी 21वां दिन: इन 7 बातों से समझें ब्लैक मनी रखने वालों को होगा फायदा या नुकसान?","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
#नोटबंदी 21वां दिन: इन 7 बातों से समझें ब्लैक मनी रखने वालों को होगा फायदा या नुकसान?
Tue, 29 Nov 2016 01:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2016 01:58 PM IST
विज्ञापन
1 of 10
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
कालेधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए सरकार ने अघोषित आय का खुलासा करने पर करीब 50 प्रतिशत और नहीं बताने वालों पर जुर्माना सहित 85 प्रतिशत कर चुकाने का प्रावधान रखा है। इस संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के मुताबिक, नोटबंदी के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30 प्रतिशत कर, 10 प्रतिशत जुर्माना और कर का 33 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाएगा।
सरकार का नया बिल, 7 बिंदुओं में समझें ब्लैक मनी रखने वालों को होगा फायदा या नुकसान?
2 of 10
इस बिल के कानूनी जामा पहनने के बाद अघोषित संपत्ति रखने वालों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। मसलन, नोटबंदी के बाद कालेधन घोषित करने वालों की आय का 49.9 प्रतिशत हिस्सा कर, जुर्माना और गरीब कल्याण योजना सेस में ही चला जाएगा। इतना ही नहीं, अघोषित आय का खुलासा नहीं करने वाले व्यक्तियों को अपनी अघोषित आय का 75 प्रतिशत हिस्सा कर और 10 प्रतिशत जुर्माने के तौर पर चुकाना पड़ जाएगा।
कालेधन रखने वालों को 25 फीसदी रकम सरकार द्वारा लाई जाने वाली गरीबी उन्मूलन योजना में कम से कम चार साल (लॉक-इन अवधि) के लिए निवेश करना होगा। निवेशकों को इस रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा।
सरकार का नया बिल, 7 बिंदुओं में समझें ब्लैक मनी रखने वालों को होगा फायदा या नुकसान?
3 of 10
वर्तमान कानून के मुताबिक, अघोषित आय पर अधिकतम 30 फीसदी ही कर वसूले जाने का प्रावधान है। विधेयक में संशोधन के जरिये सरकार ने 33 फीसदी सरचार्ज के रूप में वसूलने का प्रावधान किया है, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस का नाम दिया गया है।
इस योजना के तहत जमा धन से गरीबों के कल्याण से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पर खर्च किया जाएगा। आयकर संशोधन बिल के मुताबिक स्वत: अघोषित आय की घोषणा करने वालों को 30 फीसदी कर, 10 फीसदी जुर्माना और कर (30 फीसदी) का 33 फीसदी गरीब कल्याण सेस के रूप में चुकाना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सरकार का नया बिल, 7 बिंदुओं में समझें ब्लैक मनी रखने वालों को होगा फायदा या नुकसान?
4 of 10
1- बिल के मुताबिक, अघोषित आय का खुलासा नहीं करने वालों के लिए और भी कड़ा प्रावधान है। अगर आयकर विभाग ने अघोषित संपत्ति पकड़ी तो ऐसे लोगों को कर और जुर्माने के रूप में अघोषित संपत्ति की 85 फीसदी रकम चुकानी होगी। दरअसल नोटबंदी के बाद जनधन खातों के जरिये काली कमाई को सफेद बनाने की गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून में संशोधन का फैसला किया है। सरकार को इस फैसले से जनधन खातों में 22000 करोड़ रकम जमा होने का अनुमान है।
विज्ञापन
सरकार का नया बिल, 7 बिंदुओं में समझें ब्लैक मनी रखने वालों को होगा फायदा या नुकसान?
5 of 10
2- विपक्ष का विरोध झेल रही सरकार ने इस विधेयक को पेश करने के लिए मनी बिल का सहारा लिया। इसका मतलब यह हुआ कि इसे अब राज्यसभा से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा में वित्त मंत्री ने जिस समय संशोधन बिल पेश किया, उस दौरान कई विपक्षी दलों के सांसद वेल में जम कर नारेबाजी कर रहे थे। भोजनावकाश के बाद हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने बिल को पेश किया।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।