आर्यन खान ड्रग मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 3 अक्तूबर को आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अरेस्ट किया था। इससे पहले 14 अक्तूबर को इस केस की सुनवाई हुई थी, तब मुंबई सेशंस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आर्यन को छह और दिन जेल में गुजारने पड़े। कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोपहर करीब 2:45 बजे जज वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ दो शब्दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने कहा- बेल रिजेक्टेड। इसके साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आर्यन खान के वकीलों का कहना है कि एक बार अदालत के फैसले की कॉपी आ जाए उसके बाद वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे। चलिए जानते हैं एनसीबी ने कोर्ट में ऐसी क्या दलीलें रखीं कि आर्यन खान को फिर से जेल की हवा खानी पड़ी।