फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

सरकार की इस योजना के बाद बेकार हो सकते हैं आप सबके पैन कार्ड, पहले ही कर लें ये काम

Mon, 29 Apr 2019 10:30 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Mon, 29 Apr 2019 10:30 AM IST
विज्ञापन
PAN Card Update: your PAN card can be closed if you don't do this thing

पैन कार्ड एक विशिष्ट पहचान कार्ड है जिसे स्थायी खाता संख्या कहा जाता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 तय की है। लेकिन आयकर विभाग जल्द करीब 20 करोड़ लोगों के पैन कार्ड को बंद कर सकता है। आइए जानते हैं क्यों।

PAN Card Update: your PAN card can be closed if you don't do this thing

आयकर विभाग को संदेह है कि भारत में बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी हैं। इसलिए विभाग उन लोगों के पैन कार्ड को बंद कर सकता है जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और आप अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं। 

PAN Card Update: your PAN card can be closed if you don't do this thing

बता दें कि देश में कुल 44 करोड़ पैन कार्ड खाताधारक हैं, जिनमें से 20 करोड़ कार्ड ऐसे हैं जिन्होंने अबतक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। आयकर विभाग के अनुसार 24 करोड़ पैन लिंक किए जा चुके हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
PAN Card Update: your PAN card can be closed if you don't do this thing

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का भी समय आ गया है। खाताधारकों के लिए 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है। यानी सरकार ने भले ही पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी हो, लेकिन रिटर्न भरने के लिए खाताधारकों को 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ही होगा।  

विज्ञापन
PAN Card Update: your PAN card can be closed if you don't do this thing

पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां 'लिंक आधार' का एक विकल्प मिलेगा। इसपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। यहां पर आपको पैन को आधार से लिंक करने का विकल्प मिलेगा। अब आधार नंबर, पैन कार्ड का नंबर और कैप्चा कोड भरने के बाद 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके अतिरिक्त आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग ग्राहकों को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक करने की सुविधा देता है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed