यात्रियों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारतीय रेलवे आए दिन कोई ना कोई बदलाव करता रहता है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। ये नियम एक मई से लागू होगा।
भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार, ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट बुक कराते समय आपने अगर किसी बोर्डिंग स्टेशन को चुना है, लेकिन बाद में इस स्टेशन को बदलवाना चाहते हैं, तो अब एक मई से यह काम आसानी से हो जाएगा। अभी टिकट बुकिंग के दौरान बोर्डिंग स्टेशन का चयन करने के बाद दोबारा बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि एक मई से ट्रेन के चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकेंगे। मौजूदा समय में आप सिर्फ 24 घंटे पहले तक ही इसे बदलवा सकते हैं। हालांकि रेलवे ने यह भी कहा है कि यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जाता है, तो टिकट कैंसिलेशन पर उसे पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे कि यात्री बोर्डिंग प्वाइंट में केवल एक ही बार बदलाव कर सकते हैं।
रेलवे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक मई से यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव की अवधि को 24 घंटे से चार घंटे कर दिया गया है। यानी एक मई से ट्रेन चलने के चार घंटे पहले तक बोर्डिंग में बदलाव किया जा सकता है। बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव यात्री ऑनलाइन ही कर सकेंगे। यात्री रेलवे इंक्वायरी नंबर-139 पर कॉल या मैसेज करके, या आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर बोर्डिंग बदल सकते हैं।
इस सुविधा की सबसे खास बात ये है कि अगर किसी यात्री ने एक बार बोर्डिंग में बदलाव किया है तो वह फिर पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकता। हालांकि इसके लिए उसे दोनों स्टेशन के बीच का किराया चुकाना होगा। बता दें कि तत्काल बुकिंग टिकट पर यात्रियों को बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का विकल्प नहीं मिलेगा।