नए साल के साथ ही कई चीजों में बदलाव किए गए हैं। जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ने वाला है। इसी क्रम में जीएसटी नियमों को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के तहत स्विगी, जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स को शनिवार यानी 1 जनवरी 2022 से 5 प्रतिशत की दर से टैक्स कलेक्ट करना और डिपोजिट करना पड़ेगा। इस कदम से टैक्स आधार का दायरा भी बढ़ जाएगा। इसका कारण है कि ये खाद्य विक्रेता वर्तमान में जीएसटी सीमा से बाहर हैं, ऐसे में इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जीएसटी के लिए भी उत्तरदायी होंगे। हालांकि, जीएसटी के तहत पंजीकृत रेस्टोरेंट अभी टैक्स जमा कर रहे हैं। इसके अलावा ऊबर, ओला जैसे कैब एग्रीगेटर्स भी 1 जनवरी से 2 और 3 व्हीलर वाहनों की बुकिंग के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी कलेक्ट करेंगे। साथ ही शनिवार से फुटवियर पर भी 12 फीसदी टैक्स लगेगा। ये बदलाव नए साल 2022 में लागू हुए हैं। जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
New GST Rules: जीएसटी नियमों को लेकर हुए बड़े बदलाव, जानें इनके बारे में सबकुछ
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Sat, 01 Jan 2022 05:50 PM IST
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