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New GST Rules: जीएसटी नियमों को लेकर हुए बड़े बदलाव, जानें इनके बारे में सबकुछ

Sat, 01 Jan 2022 05:50 PM IST
ज्योति मेहरा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 01 Jan 2022 05:50 PM IST
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New GST Rules are being implemented from today know which change will impact you
जीएसटी नियमों को लेकर हुए बड़े बदलाव (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

नए साल के साथ ही कई चीजों में बदलाव किए गए हैं। जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ने वाला है। इसी क्रम में जीएसटी नियमों को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के तहत स्विगी, जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स को शनिवार यानी 1 जनवरी 2022 से 5 प्रतिशत की दर से टैक्स कलेक्ट करना और डिपोजिट करना पड़ेगा। इस कदम से टैक्स आधार का दायरा भी बढ़ जाएगा। इसका कारण है कि ये खाद्य विक्रेता वर्तमान में जीएसटी सीमा से बाहर हैं, ऐसे में इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जीएसटी के लिए भी उत्तरदायी होंगे। हालांकि, जीएसटी के तहत पंजीकृत रेस्टोरेंट अभी टैक्स जमा कर रहे हैं। इसके अलावा ऊबर, ओला जैसे कैब एग्रीगेटर्स भी 1 जनवरी से 2 और 3 व्हीलर वाहनों की बुकिंग के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी कलेक्ट करेंगे। साथ ही शनिवार से फुटवियर पर भी 12 फीसदी टैक्स लगेगा। ये बदलाव नए साल 2022 में लागू हुए हैं। जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

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जीएसटी नियमों को लेकर हुए बड़े बदलाव (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • सरकार ने चोरी के मामलों से निपटने के लिए भी जीएसटी कानून में संशोधन किया है। इसके तहत जब करदाता के जीएसटीआर 2बी (परचेज रिटर्न) में क्रेडिट दिखाई देगा केवल तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा। 1 जनवरी, 2022 के बाद पांच प्रतिशत अंतिम क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी।
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जीएसटी नियमों को लेकर हुए बड़े बदलाव (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा का कहना है कि जो करदाता वर्तमान में मिलान किए गए क्रेडिट के 105 प्रतिशत का क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं, उनकी कार्यशील पूंजी पर इस बदलाव का तत्काल प्रभाव पड़ेगा। 
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जीएसटी नियमों को लेकर हुए बड़े बदलाव (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : PIXABAY
  • इस परिवर्तन से उद्योग को खरीद की वास्तविकता का भी सत्यापित करने के लिए अनिवार्य करेगा। 
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जीएसटी नियमों को लेकर हुए बड़े बदलाव (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • नए साल से लागू होने वाले अन्य चोरी-रोधी उपाय के बारे में बात करें तो, अब जीएसटीआर -1 दाखिल करने की सुविधा को अवरुद्ध किया गया है। ये उनके लिए है जो जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण तथा व्यवसाय द्वारा कर का भुगतान नहीं करने वाले मामले और तत्काल में पिछला महीने जीएसटीआर-3 बी दाखिल किया है।
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