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अगर किया ट्रेन का टिकट कैंसिल तो इन हालात में नहीं मिलेगा रिफंड
Sun, 29 Jul 2018 05:05 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Updated Sun, 29 Jul 2018 05:05 AM IST
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ऐसा अक्सर कई बार होता है कि हम और आप ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं, लेकिन ऐन मौके पर यात्रा निरस्त करनी पड़ती है। इसके बाद आप यह भी सोचते हैं कि क्या आपको रेलवे की तरफ से टिकट कैंसिल कराने के बाद रिफंड मिलेगा।
हाल ही में रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के बाद रिफंड के नियमों में काफी बदलाव किया है। फिर चाहे आपका टिकट कंफर्म हो, आरएसी हो या फिर वेटिंग में हो, टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है। आज हम आपको वो कारण बताने जा रहे हैं, जिनमें आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा।
कंफर्म तत्काल टिकट पर नहीं मिलेगा रिफंड
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अगर आपके पास कंफर्म तत्काल कोटे का टिकट है, तो फिर इसे कैंसिल कराने पर किसी तरह का कोई रिफंड रेलवे नहीं देगा। हालांकि वेटिंग टिकट पर कुछ पैसा काटकर रेलवे आपकी बाकी बची बकाया राशि को वापस कर देगा।
तत्काल टिकट पर ऐसे मिलेगा 50 फीसदी रिफंड
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अब यात्रियों को तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर 50 फीसदी तक का रिटर्न मिलेगा। इसके लिए रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है।
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3 घंटे देरी से चले ट्रेन
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अगर आपने भी तत्काल टिकट बुक कराया है और ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट हो गई है, तब भी आपको पूरा पैसा रिफंड होगा। आपको इसके लिए दो काम करने होंगे। पहला कि चार्ट बन गया है और ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दी है। दूसरा लेट होने पर आप यात्रा न करें। रिफंड के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को लिखकर के देना होगा। अगर इंटरनेट पर टिकट बुक कराई है तो फिर साइट से ही रिफंड मिलने का प्रोसेस करना होगा।
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कंफर्म टिकट पर यह है नियम
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अगर आपने ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले अपने टिकट को कैंसिल नहीं कराया और फिर इसके बाद टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रसीद) को नहीं फाइल किया तो भी रिफंड नहीं मिलेगा।
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