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बदल गया ATM से जुड़ा यह नियम, अब नहीं होगी कैश की किल्लत

Sun, 16 Jun 2019 12:52 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sun, 16 Jun 2019 12:52 PM IST
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RBI changed rule regarding cash in ATM to provide better facilities

भारत में एटीएम का प्रयोग काफी बढ़ गया है। लेकिन कई बार जब हम एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो एटीएम खाली मिलता है। ऐसे में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पैसों के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक फैसला लिया है, जिससे आपको और भी बेहतर सुविधा मिलेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। 

RBI changed rule regarding cash in ATM to provide better facilities

ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अब अगर कोई भी एटीएम तीन घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए खाली रहेगा तो बैंकों पर जुर्माना लगेगा। बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोई भी एटीएम तीन घंटे से ज्यादा समय के लिए खाली नहीं होना चाहिए।  

RBI changed rule regarding cash in ATM to provide better facilities

ये कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि बहुत बार एटीएम कई दिनों तक खाली रहते हैं। ऐसे समय में ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज का कहना है कि आरबीआई ने बैंकों से एटीएम अपग्रेड करने को कहा है। इससे बैंकों का खर्चा बढ़ा है। एटीएम ऑपरेट की लागत बढ़ने से भी बैंकों ने कई एटीएम बंद कर रखे हैं। 

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RBI changed rule regarding cash in ATM to provide better facilities

बता दें कि बैंकों को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि किस एटीएम में कितना पैसा है। रियल टाइम बेसिस के जरिए बैंक यह पता करते हैं कि कौन सा एटीएम कितनी देर में खाली हो सकता है। इसलिए बैंकों को पहले ही इसकी जानकारी मिल जाती है कि उन्हें किस एटीएम में कब पैसे भरने हैं। यह सब एटीएम में लगे सेंसर से संभव होता है, जो ये बताता है कि कैश ट्रे में कितने नोट बचे हैं। 

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