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गलती से दूसरे अकाउंट में भेज दिए पैसे? तो जानिए कैसे वापस मिलेगा पैसा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Fri, 06 Nov 2020 11:54 AM IST
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Money transferred in wrong account
- फोटो : amarujala
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देश में डिजिटल का दौर आने से ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफर करने चलन बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर लोग अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को पैसा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन मनी ट्रांसफर) का सहारा लेते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। इसी दौरान कई बार हम पेमेंट करने में जल्दबाजी कर देते हैं या फिर कोई गलती कर देते हैं। ऐसे में पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हम आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे की कोशिश करेंगे कि यदि आपसे किसी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए?
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रुपये
- फोटो : pixabay
पिछले सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें लोगों के पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं या फिर किसी से ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें सिर्फ मिस्ड कॉल देकर खाते से पैसे उड़ाए गए हैं। इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है।
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online Banking
पैसा वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले एटीएम कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद करना होगा। इसके बाद पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराएं। फिर एफआईआर की एक कॉपी आपको बैंक में जमा करनी पड़ेगी।
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रुपये
- फोटो : pixabay
इसके बाद बैंक आपकी दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। जांच पूरी होने के बाद बैंक आपको आपका पूरा पैसा देगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
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RBI
- फोटो : पीटीआई
गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपको पैसा मिल सकता है। इसके लिए पहला काम यह है कि आप बैंक को इसके बारे में सूचित करें और विस्तार से जानकारी दें। रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है। तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी। इससे आपका पैसा बच सकता है।
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