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मां की उम्रभर की ममता का बेटे ने दिया जैसा सिला, कोर्ट से जवाब भी फिर वैसा मिला तो उड़ गए होश

Mon, 30 Jul 2018 03:35 PM IST
फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 30 Jul 2018 03:35 PM IST
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Son filed Petition against his mother court give example of film story of 102 notout
इस दुनिया में एक ऐसी बुरी चीज है जो हर रिश्ते को तार-तार कर देती है, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये चीज एक मां और बेटे के रिश्ते को भी यूं बर्बाद कर सकती है। जी हां, एक ऐसा ही हैरतअंगेज मामला सामने आया है। इसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मां-बेटे के रिश्ते को तार-तार कर देने वाला ये मामला ही कुछ ऐसा है जिसने मां की उम्रभर की ममता को मात दे दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हां, जिस अभागन मां की ममता को उसका अपना बेटा न समझ पाया उसका असल मोल तो दुनिया के लोगों और अदालत ने ही समझा। तभी तो कोर्ट ने अपना फैसला भी मां के पक्ष में ही सुनाया। 
Son filed Petition against his mother court give example of film story of 102 notout
court
दरअसल, हुआ यूं कि एक बेटे ने अपनी मां के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर कर की थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया और बेटे पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला बुजुर्ग माता-पिता का अपने बच्चों द्वारा उत्पीड़न का मामला है। इतना ही नहीं कोर्ट ने तो उदाहरण देते हुए यहां तक कह दिया कि ये मामला बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म '102 नॉटआउट' की कहानी जैसा है।
 
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court
इस मामले की गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मां को 6 हफ्ते के भीतर जुर्माने की रकम का भुगतान करे। इससे पहले अदालत ने याचिका को कानून के खिलाफ आधारहीन बताते हुए उसे खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मेहता ने की और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल के बच्चे लालच में आकर संपत्ति के लिए अपने बुढ़े माता-पिता को परेशान करने लगते हैं।
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वहीं अदालत में मां की ओर वकील ने ये दलील दी कि याचिकाकर्ता बेटे ने अपनी मां के साथ उत्पीड़न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में संपत्ति पर हक के लिए अदालत को रुख स्पष्ट करना चाहिए। वकील ने आंशका जताई कि यदि अदालत कोई स्पष्ट रुख नहीं रखती है तो याचिकाकर्ता बेटा अपनी मां को आगे भी परेशान करता रहेगा। भविष्य में ऐसा न हो इसलिए कोर्ट को इस पर भी कोई साफ रुख जरूर पेश करना चाहिए। 
 
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delhi high court
ये है पूरा मामला
महिला के पति की मौत हो चुकी है। उसकी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी ने चितरंजन पार्क स्थित संपत्ति में बंटवारे के लिए याचिका दायर की है। महिला ने इसके लिए अपनी बेटी को समर्थन दिया। इस बात को लेकर बेटे ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसी साल मई महीने में ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेटी के पक्ष में फैसला सुनाया तो बेटे ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर अपील की।
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