दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर वाहन चलाने के खिलाफ आगाह किया। सरकार ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों पर पाए जाने पर तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही स्क्रैप भी कर दिया जाएगा।
यह 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
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Delhi Traffic Police
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परिवहन विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "अब, यह ध्यान में आया है कि इन आदेशों के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं। परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलाने या खड़ी रहने पर पकड़े जाने पर जब्त करने के लिए मजबूत प्रवर्तन अभियान चला रही है।"
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old vehicles scrap
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दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बयान के जरिए यह भी कहा कि 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के बाद स्क्रैपिंग के लिए अधिकृत स्क्रैप सेंटर को तुरंत सौंप दिया जाएगा। सरकार ने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसे वाहनों को न तो ड्राइव करें और न ही किसी सार्वजनिक जगह पर रखें या पार्क करें।
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Old Vehicles
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बयान में आगे कहा गया है, "यदि किसी के पास ऐसा कोई वाहन है, तो उन्हें परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैप सेंटर से इसे तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया जाता है।" विभाग ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और बाजार संघों से कहा कि वे पाए जाने वाले ऐसे किसी भी वाहन के बारे में उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करें।
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Delhi Traffic
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यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की पहल के हिस्से के रूप में आया है। प्रदूषण लंबे समय से शहर में अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है।