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इस महीने से बदल चुके हैं ट्रैफिक कानूनों से जुड़े ये नियम, अच्छे से पढ़ लें, नहीं तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस

Mon, 05 Oct 2020 03:15 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Mon, 05 Oct 2020 03:15 PM IST
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Central Motor Vehicles Rules 1989 related to traffic laws have been changed from October 2020
Amendments in CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES, 1989 - फोटो : Amar Ujala (File Photo)

हमारे देश में ट्रैफिक के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो जहां आपको ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दोचार न होना पड़ता हो। वहीं केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ जिन पहले ही केंद्रीयय मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ संशोधन किए थे, जिन्हें इस महीने अक्तूबर में लागू किया गया है। जानते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में...

Central Motor Vehicles Rules 1989 related to traffic laws have been changed from October 2020
REd Light JUmp - फोटो : सांकेतिक

ड्राइविंग आदतों पर नजर

सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यह किया है कि अब सरकार सूचना प्रोद्यौगिकी के जरिए आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखेगी। इन संशोधनों के तहत अब अगर आपके ड्राइविंग अपराधों जैसे रेडलाइट जंप, तेज रफ्तार ड्राइविंग जैसे अपराधों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा और देशभर के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इनका विवरण चुटकियों में देख सकेंगे। यानी कि अब डाटाबेस को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। जिससे आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

Central Motor Vehicles Rules 1989 related to traffic laws have been changed from October 2020
mparivahan digilocker - फोटो : amar ujala

डिजीलॉकर में सुरक्षित

वहीं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आप अपने वाहन से संबंधित दस्तावेज या कागजात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजीलॉकर में रख सकेंगे। साथ ही उन्हें सबूत के तौर पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को दिखाया जा सकेगा। संशोधन में कहा गया है कि यदि अधिकारी डिजीलॉकर में सुरक्षित दस्तावेजों को सत्यापित करने में सक्षम है, तो लोगों को कागजातों की फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी।

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Central Motor Vehicles Rules 1989 related to traffic laws have been changed from October 2020
Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला

नहीं होगा उत्पीड़न

एक संशोधन में कहा गया है कि जो भी अधिकारी इन दस्तावेजों के जांच या मांग करेगा उसकी पहचान भी दर्ज की जाएगी। यानी कि हर बार वाहनों के कागजातों का निरीक्षण एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, इस तरह के निरीक्षण के दौरान अधिकारी की पहचान और वक्त पोर्टल सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि बेवजह ड्राइवरों के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोका जा सके।

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Central Motor Vehicles Rules 1989 related to traffic laws have been changed from October 2020
ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल - फोटो : File Photo

मोबाइल फोन के इस्तेमाल

आखिरी और सबसे अहम बदलाव ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर है। इस संशोधन में कहा गया है कि हाथों में इस्तेमाल की जाने वाली ड़िवाइसेज जैसे मोबाइल फोन, को केवल नेविगेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा, संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि डिवाइस को इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े।

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