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सावधान! फेसबुक पर करेंगे ये गलतियां तो होगी जेल

Wed, 19 Nov 2014 01:50 PM IST
Updated Wed, 19 Nov 2014 01:50 PM IST
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Things you should never share on social media

अगर मौज-मस्ती के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप अपनी मनमानी करते हैं, तो तुरंत ठहर जाएं। कहीं ऐसा न हो कि आप जेल की सलाखों के पीछे हों और आपका भविष्य भी पूरी तरह चौपट हो जाए।

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हमारे देश में सोशल मीडिया का क्रेज पिछले कुछ सालों में जरूर बढ़ा है। लेकिन लोग पूरी जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम ही करते हैं।

फर्जी एकाउंट बनाना, भद्दे कमेंट करना, आपत्तिजनक कंटेट पोस्ट करना, ऑनलाइन उत्पीड़न या एकांउट हैक करने की आदत बहुत से यूजर्स को होती है। लेकिन यह सोचना गलत है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी मनमानी करते रहेंगे और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसा करने पर सजा तो होगी ही, भविष्य भी चौपट हो सकता है।

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ध्यान से पढ़ें

Things you should never share on social media
कमेंट की कैसी जल्दी
सोशल साइट्स पर किसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक करने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ लें। अगर कंटेट आपत्तिजनक है, तो उस पर कमेंट या लाइक न करें। आपने ऐसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक किया है, तो कंटेट पोस्ट करने वाले के साथ आईटी एक्ट के तहत आपको भी सजा हो सकती है।

कंटेट से मुसीबत
सोशल साइट्स पर कंटेंट पोस्ट करते समय सतर्कता जरूरी है। आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है और उससे किसी की प्राइवेसी भी भंग होती है, तो आप आईटी एक्ट के जाल में फंस सकते हैं।

एक्ट की धारा 66ए के तहत तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना हो सकता है। किसी का मजाक बनाना, फोटो से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी से भी आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं।
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एकांउट फर्जी

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जोश में होश न खोएं
साम्प्रदायिक माहौल खराब करने वाला और अफवाह फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट न करें। ऐसा करने पर आपको आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है।

एकांउट फर्जी तो नहीं
किसी अन्य व्यक्ति के नाम से एकाउंट बनाना और उसका फोटो इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर गलत है। ऐसा करने पर आईटी एक्ट की धारा 66सी के तहत तीन साल की सजा हो सकती है।

दूसरे व्यक्ति के एकांउट से छेड़छाड़, हैकिंग या फिर इस्तेमाल करने पर भी आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत सजा हो सकती है।

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ऑनलाइन शोषण

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पोर्नोग्राफी से रहें दूर
सोशल साइट्स पर अश्लील सामग्री का आदान-प्रदान, किसी के सेक्सुअल एक्ट को सर्कुलेट करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या भेजना, किसी का ऑनलाइन शोषण करना भी कानूनी तौर पर गलत है।

इससे जुड़ी शिकायत होने पर पांच साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

एक्सपर्ट कहते हैं
सोशल साइट्स पर तफरी करते हुए बहुत से लोग सोचते हैं कि वो पकड़ में नहीं जा सकते। सोशल साइट्स का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आप गुमनाम नहीं है और आपकी पहचान हर हाल में हो सकती है। अगर आप कुछ गलत करते हैं, तो जरूर पकड़े जाएंगे। किसी का ऑनलाइन शोषण, किसी की छवि खराब करना, साम्प्रदायिकता, पोर्नोग्राफी आदि या किसी गलत कंटेट पर लाइक और साइबर टेरेरिज्म का समर्थन आदि आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सोशल मीडिया को सोशल ही रहने दें मनमानी का अड्डा न बनाएं। -पवन दुग्गल, साइबर लॉ एक्सपर्ट, नई दिल्ली
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