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तीन हत्यारोपियों को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/ रोहतक
Updated Tue, 23 Sep 2014 02:14 AM IST
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तीन साल पहले रिठाल गांव निवासी युवक की हत्या के तीन आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों को 50 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर पीड़ित परिवार को देने होंगे।
बता दें कि शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंहल की अदालत ने रिठाल निवासी राजेश पुत्र रामानंद, दीपक पुत्र जगदीश और कर्मबीर पुत्र मनफूल को हत्या के लिए दोषी करार दिया था। सोमवार को तीनों को सजा सुनाई गई।
ये है मामला
27 नवंबर, 2011 को गांव रिठाल के एक नाले में शव पड़ा मिला। शव गांव के ही युवक दिनेश का था। उसकी मां शीला ने दिनेश के शव की पहचान की। शीला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 नवंबर को वह अपने बेटे दिनेश के साथ नहर पर मजदूरी करने गई। वहां पर राजेश पुत्र रामानंद नहर से रेती भर रहा था और वह ढो रही थी। रेती भरते समय राजेश को एक पिस्तौल मिली। उसने वह पिस्तौल सीमेंट के कट्टों के नीचे छिपा दी।
उस पिस्तौल को गांव निवासी दीपक पुत्र जगदीश निकाल ले गया। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। शीला ने बताया कि 26 नवंबर की शाम को गांव के ही राजेश पुत्र रामानंद, राजेश पुत्र रामनिवास, दीपक पुत्र जगदीश और कर्मबीर पुत्र मनफूल दिनेश को घर से बुला ले गए।
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दिनेश देर रात तक घर नहीं पहुंचा और कहीं नहीं मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि किसी बात को लेकर दिनेश का आरोपियों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने दिनेश की खेतों में ले जाकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर किया।
जांच में सामने आया कि राजेश पुत्र रामनिवास झगड़ा होने से पहले ही उनके पास से उठकर चला गया था। बाकी तीनों आरोपियों ने दिनेश की हत्या की। तब से यह मामला अदालत में चल रहा था। तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। धारा 201 के तहत तीनों को 3-3 साल की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 3-3 महीने की अतिरिक्त सुजा भुगतनी होगी।
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दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों को 50 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर पीड़ित परिवार को देने होंगे।
बता दें कि शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंहल की अदालत ने रिठाल निवासी राजेश पुत्र रामानंद, दीपक पुत्र जगदीश और कर्मबीर पुत्र मनफूल को हत्या के लिए दोषी करार दिया था। सोमवार को तीनों को सजा सुनाई गई।
ये है मामला
27 नवंबर, 2011 को गांव रिठाल के एक नाले में शव पड़ा मिला। शव गांव के ही युवक दिनेश का था। उसकी मां शीला ने दिनेश के शव की पहचान की। शीला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 नवंबर को वह अपने बेटे दिनेश के साथ नहर पर मजदूरी करने गई। वहां पर राजेश पुत्र रामानंद नहर से रेती भर रहा था और वह ढो रही थी। रेती भरते समय राजेश को एक पिस्तौल मिली। उसने वह पिस्तौल सीमेंट के कट्टों के नीचे छिपा दी।
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उस पिस्तौल को गांव निवासी दीपक पुत्र जगदीश निकाल ले गया। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। शीला ने बताया कि 26 नवंबर की शाम को गांव के ही राजेश पुत्र रामानंद, राजेश पुत्र रामनिवास, दीपक पुत्र जगदीश और कर्मबीर पुत्र मनफूल दिनेश को घर से बुला ले गए।
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दिनेश देर रात तक घर नहीं पहुंचा और कहीं नहीं मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि किसी बात को लेकर दिनेश का आरोपियों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने दिनेश की खेतों में ले जाकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर किया।
जांच में सामने आया कि राजेश पुत्र रामनिवास झगड़ा होने से पहले ही उनके पास से उठकर चला गया था। बाकी तीनों आरोपियों ने दिनेश की हत्या की। तब से यह मामला अदालत में चल रहा था। तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। धारा 201 के तहत तीनों को 3-3 साल की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 3-3 महीने की अतिरिक्त सुजा भुगतनी होगी।