{"_id":"c7e385237d40f3a224f947809841b8f9","slug":"high-security-on-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"282 कर्मचारी, 1000 सुरक्षाकर्मियों के हवाले मतगणना","category":{"title":"Other Archives","title_hn":"अन्य आर्काइव","slug":"other-archives"}}
282 कर्मचारी, 1000 सुरक्षाकर्मियों के हवाले मतगणना
अमर उजाला ब्यूरो/ रोहतक
Updated Sun, 19 Oct 2014 02:24 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।
282 कर्मचारी मतगणना की कमान संभालेंगे। जबकि तीन स्तरीय सुरक्षा प्लानिंग के तहत 1000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत कार्ड धारक ही प्रवेश कर पाएंगे।
सुरक्षाकर्मियों में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल होंगे। वहीं, शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में मतगणना ड्यूटी वाले कर्मचारियों के स्टाफ का रेंडमनाइजेशन किया गया।
प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक व एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। हर हलके में 60 मतगणना सुपरवाइजर व 60 मतगणना सहायक होंगे, जिनमें आरक्षित स्टाफ भी शामिल है।
विज्ञापन
500 मीटर परिधि में धारा 144
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने मतगणना केंद्रों की 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उनके चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही 500 मीटर परिधि में प्रवेश कर पाएंगे।
तीन स्तरीय रहेगा सुरक्षा घेरा
मतगणना के दौरान तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। पुलिस का पहला चैक मतगणना केंद्रों की 100 मीटर परिधि में होगा। भीतर जाने के लिए बैरिकेड्स पार करने होंगे। इसके बाद पुलिस का अगला नाका होगा। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान केंद्र के मुख्य द्वार पर तैनात होंगे। मतगणना केंद्रों के चारों तरफ पुलिस का पहरा होगा।
ये सब न लेकर जाएं भीतर
मतदान केंद्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को शस्त्र, हथियार लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, तरल रासायन, मोबाइल फोन, सेल फोन, कोर्डलैस फोन, वॉकी टाकी, वायरलेस सैट, घड़ी, पेजर, बेल्ट, चाबियों का छल्ला, पेन, पेंसिल, जरूरत से ज्यादा कपडे़, इलेक्ट्रानिक सामान और सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या उपकरण भीतर ले जाने पर पाबंदी रहेगी। सभी की गहन तलाशी होगी।
ये ले जा सकेंगे मोबाइल
पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ही मोबाइल ले जा सकते हैं। मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए छोटूराम बहुतकनीकी संस्थान के सभागार में मीडिया सेंटर बनाया गया है। यहां मतगणना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मीडियाकर्मी मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे।
विज्ञापन
282 कर्मचारी मतगणना की कमान संभालेंगे। जबकि तीन स्तरीय सुरक्षा प्लानिंग के तहत 1000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत कार्ड धारक ही प्रवेश कर पाएंगे।
सुरक्षाकर्मियों में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल होंगे। वहीं, शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में मतगणना ड्यूटी वाले कर्मचारियों के स्टाफ का रेंडमनाइजेशन किया गया।
विज्ञापन
प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक व एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। हर हलके में 60 मतगणना सुपरवाइजर व 60 मतगणना सहायक होंगे, जिनमें आरक्षित स्टाफ भी शामिल है।
विज्ञापन
500 मीटर परिधि में धारा 144
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने मतगणना केंद्रों की 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उनके चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही 500 मीटर परिधि में प्रवेश कर पाएंगे।
तीन स्तरीय रहेगा सुरक्षा घेरा
मतगणना के दौरान तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। पुलिस का पहला चैक मतगणना केंद्रों की 100 मीटर परिधि में होगा। भीतर जाने के लिए बैरिकेड्स पार करने होंगे। इसके बाद पुलिस का अगला नाका होगा। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान केंद्र के मुख्य द्वार पर तैनात होंगे। मतगणना केंद्रों के चारों तरफ पुलिस का पहरा होगा।
ये सब न लेकर जाएं भीतर
मतदान केंद्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को शस्त्र, हथियार लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, तरल रासायन, मोबाइल फोन, सेल फोन, कोर्डलैस फोन, वॉकी टाकी, वायरलेस सैट, घड़ी, पेजर, बेल्ट, चाबियों का छल्ला, पेन, पेंसिल, जरूरत से ज्यादा कपडे़, इलेक्ट्रानिक सामान और सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या उपकरण भीतर ले जाने पर पाबंदी रहेगी। सभी की गहन तलाशी होगी।
ये ले जा सकेंगे मोबाइल
पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ही मोबाइल ले जा सकते हैं। मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए छोटूराम बहुतकनीकी संस्थान के सभागार में मीडिया सेंटर बनाया गया है। यहां मतगणना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मीडियाकर्मी मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे।