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जिंदल के खिलाफ जी न्यूज की याचिका खारिज

Wed, 16 Jan 2013 10:49 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Wed, 16 Jan 2013 10:49 PM IST
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Zee News plea for lodging FIR by CBI against Jindal rejected

दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस सांसद और जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जी न्यूज की याचिका खारिज कर दी है। जी न्यूज ने आरोप लगाया था कि जिंदल ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) के समक्ष चल रही सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश की थी।

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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने फैसले में कहा कि जिंदल पर लगे आरोप भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आते हैं। जी न्यूज ने पहले से ही मानहानि का मामला जिंदल व उनकी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में दायर किया हुआ है।
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ऐसे में यह सही नहीं होगा कि अदालत इस मामले में सीबीआई को जांच के आदेश जारी करे या मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे। याचिकाकर्ता कंपनी मुंबई हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है और वहां मामला चल रहा है। ऐसे में अदालत की ओर से जांच या केस दर्ज करने का निर्देश देना असंवैधानिक होगा।
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जी न्यूज ने अधिवक्ता विजय अग्रवाल के माध्यम से जिंदल, उनकी कंपनी और कर्मचारियों के खिलाफ याचिका दायर करके सीबीआई जांच सहित केस दर्ज कराने की मांग की थी। जी का आरोप है कि जिंदल ने एनबीएसए के चेयरमैन जेएस वर्मा को बुलाकर सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश की। अत: उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


उल्लेखनीय है कि जी न्यूज के दो संपादकों पर जिंदल स्टील से 100 करोड़ रुपये की उगाही करने का प्रयास करने का आरोप है। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। जबकि मालिक सुभाष चंद्रा और उनके बेटे को अदालत ने जमानत प्रदान कर दी थी। इसी उगाही मामले की सुनवाई एनबीएसए के समक्ष चल रही है।

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