{"_id":"f1c88bb8-45d2-11e2-9941-d4ae52bc57c2","slug":"zee-boss-and-his-son-protection-from-arrest-extended-in-jindal-sting-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुभाष चंद्रा की अंतरिम जमानत 20 तक बढ़ी ","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
सुभाष चंद्रा की अंतरिम जमानत 20 तक बढ़ी
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
Updated Fri, 14 Dec 2012 03:16 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली की एक अदालत ने जिंदल समूह से 100 करोड़ रुपये की उगाही के प्रयास मामले में जी न्यूज के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे के अंतरिम जमानत की अवधि 20 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
विज्ञापन
अतिरिक्त सेशन जज राज रानी मित्रा ने दोनों के अंतरिम जमानत की अवधि 20 तक बढा़ दी। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को ही गैर जमानती याचिका पर सुनवाई होगी।
सुभाष चंद्रा और उनके बेटे की वकील गीता लुथरा ने कोर्ट से कहा कि उनके दोनों मुव्वकिलों के पासपोर्ट पुलिस के पास हैं ऐसी स्थिति में उनके विदेश भागने की कोई आशंका नहीं है। और अभी तक पुलिस जांच के लिए दोबारा दोनों को बुलाया नहीं गया है इसलिए दोनों की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई जा सकती है।
विज्ञापन
गौरतलब है कि जिंदल समूह से 100 करोड़ रुपये की उगाही के प्रयास मामले में सुभाष चंद्रा का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होना है। साथ ही चैनल के दो संपादकों के टेस्ट से इन्कार करने पर अदालत ने पुलिस के उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें इन दोनों का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए उनकी रजामंदी लेने का आग्रह किया था। हालांकि, दोनों संपादकों की आवाज का सैंपल लेने की इजाजत दे दी गई है।
विज्ञापन