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यादव सिंह मामले में स्टेटस रिपोर्ट पर SC की रोक

Fri, 19 Jun 2015 03:03 AM IST
Updated Fri, 19 Jun 2015 03:03 AM IST
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 Yadav Singh case, the Supreme Court stopped the High Court order

नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यादव सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला चल रहा है।

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हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ केसमक्ष कहा कि इस मामले में संबंधित एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दूसरी खंडपीठ केसमक्ष लंबित है। लेकिन अवकाशकालीन पीठ के समक्ष एक दूसरी जनहित याचिका दाखिल की गई जिस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया।

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एसआईटी रिपोर्ट में की गई थी सीबीआई जाचं की मांग

 Yadav Singh case, the Supreme Court stopped the High Court order

राज्य सरकार का कहना है कि अवकाशकालीन पीठ के समक्ष दायर याचिका को भी खंडपीठ केपास भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों मामले एकसमान है। ऐसे में अवकाशकालीन पीठ के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।

राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के अवकाशकालीन पीठ के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जानबूझ पर यादव सिंह मामले को सीबीआई को नहीं सौंप रही है।

याचिका में कहा गया था कि कालेधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल(एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट में यादव सिंह के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

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