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ATM के इस्तेमाल को लेकर RBI को नोटिस

Thu, 25 Dec 2014 09:06 PM IST
Updated Thu, 25 Dec 2014 09:06 PM IST
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Why customers pay for using ATM

एटीएम से पांच से ज्यादा बार पैसे निकालने पर उपभोक्ताओं से प्रति लेनदेन पर 20 रुपये वसूलने संबंधी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मुद्दे पर रिजर्व बैक से जवाब मांगा है।

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सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि अपने ही खाताधारक से बैंक 20 रुपये कैसे वसूल सकता है। बैंक बिना कारण खाता धारकों पर इस प्रकार का बोझ डाल रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नोटिस रिजर्व बैंक के खिलाफ एक याचिका के तहत दिया है, जिसमें अपने ही बैंक से 5 से अधिक एटीएम ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने को गलत बताया गया है।

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SBI को भी नोटिस

Why customers pay for using ATM

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिनी और न्यायाधीश पीएस तेजी ने भी रिजर्व बैंक के साथ-साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस एक जनहित याचिका के संदर्भ में जारी किया गया है, जो ग्राहकों को अपने ही बैंक से असीमित ट्रांजैक्शन करने की आजादी दिलाना चाहती है। इसके तहत कोर्ट ने बैंकों से 18 फरवरी तक जवाब मांगा है।

यह जनहित याचिका एक वकील स्वाती अग्रवाल ने वकील विवेक कुमार टंडन के जरिए दायर की। इसमें रिजर्व बैंक के 14 अगस्त के सीमित एटीएम ट्राजैक्शन के दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपने ही बैंक से 5 से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज देना पड़ेगा।

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