'व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए कब बनेगा कानून'
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा को लेकर कब कानून बनाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि कानून के अस्तित्व में आने से पूर्व व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पुख्ता तंत्र विकसित करना चाहिए
याचिका में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की गुहार की गई है और केंद्रीय सतर्कता आयोग को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र जांच अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया गया है।
पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि व्हिसल ब्लोअर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, लिहाजा उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। सरकार को इसके लिए कोई पुख्ता तंत्र विकसित करना चाहिए।