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'व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए कब बनेगा कानून'

Wed, 06 Jan 2016 10:13 PM IST
Updated Wed, 06 Jan 2016 10:13 PM IST
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when law will be made for safety of whistleblower

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा को लेकर कब कानून बनाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि कानून के अस्तित्व में आने से पूर्व व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

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चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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पुख्ता तंत्र विकसित करना चाहिए

when law will be made for safety of whistleblower

याचिका में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की गुहार की गई है और केंद्रीय सतर्कता आयोग को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र जांच अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया गया है।

पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि व्हिसल ब्लोअर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, लिहाजा उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। सरकार को इसके लिए कोई पुख्ता तंत्र विकसित करना चाहिए।

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