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'आप' को मिला विदेशी चंदा पूरी तरह वैध: केंद्र सरकार

Wed, 18 Feb 2015 06:00 PM IST
Updated Wed, 18 Feb 2015 06:00 PM IST
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We probed AAP’s foreign funding, nothing found in violation of law: Centre to Delhi HC

केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे में किसी भी कानून का उल्लघंन नहीं किया गया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जी रोहिणी और जस्टिस आर एस एंडलॉ ने गृह मंत्रालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मिली विदेशी चंदे की पूरी रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा की जाए।
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दो न्यायधीशों की बेंच ने आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर यह निर्णय सुरक्षित रख लिया है। जनहित याचिका के जरिए आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी।
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जनहित याचिका के जरिए लगाया था आरोप

We probed AAP’s foreign funding, nothing found in violation of law: Centre to Delhi HC

यह जनहित याचिका एडवोकेट एम एल शर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफसीआरए कानून का ‌उल्लघंन करने को लेकर दाखिल की थी।

केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित हुए वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ने इस मामले की जांच की है। इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी गई है। इस मामले में कुछ भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं पाया गया है।

गौरतलब है कि दिल्‍ली विधानसभा चुनावों से पहले आप वॉलिंटियर एक्‍शन मंच ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने गलत तरीके से 2 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लिया है।

आवामा ने दावा किया था कि चार फर्जी कंपनियों के जरिए 50-50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने लिए हैं।

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