'आप' को मिला विदेशी चंदा पूरी तरह वैध: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे में किसी भी कानून का उल्लघंन नहीं किया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जी रोहिणी और जस्टिस आर एस एंडलॉ ने गृह मंत्रालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मिली विदेशी चंदे की पूरी रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा की जाए।
दो न्यायधीशों की बेंच ने आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर यह निर्णय सुरक्षित रख लिया है। जनहित याचिका के जरिए आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी।
जनहित याचिका के जरिए लगाया था आरोप
यह जनहित याचिका एडवोकेट एम एल शर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफसीआरए कानून का उल्लघंन करने को लेकर दाखिल की थी।
केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित हुए वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ने इस मामले की जांच की है। इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी गई है। इस मामले में कुछ भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं पाया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आप वॉलिंटियर एक्शन मंच ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने गलत तरीके से 2 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लिया है।
आवामा ने दावा किया था कि चार फर्जी कंपनियों के जरिए 50-50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने लिए हैं।