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यौन उत्पीड़न की शिकार को तीन महीने का पेड लीव

Fri, 17 Jul 2015 07:31 PM IST
एजेंसी / नई दिल्ली
एजेंसी / नई दिल्ली Updated Fri, 17 Jul 2015 07:31 PM IST
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Victims of sexual assault will  three-month paid holidays

केंद्र सरकार के नए निर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ता को तीन महीने के सवैतनिक अवकाश की अनुमति देनी होगी।

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केंद्र सरकार ने इस प्रकार के मामले में महिला या आरोपित सरकारी कर्मचारी को जांच के दौरान अन्य विभाग में तबादला किया जा सकता है।

सरकार ने अनुशासनिक प्राधिकारी को यह निर्देश दिए हैं कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच को हल्के में या मनमाने ढंग से न लें।

हो सकती है तबादले की सिफारिश

Victims of sexual assault will  three-month paid holidays

निर्देश में कहा गया है कि यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने वाली समिति को पीड़ित महिला या आरोपित अधिकारी को किसी अन्य स्थान पर तबादला करने की सिफारिश करने का अधिकार है।

समिति पीड़ित महिला को तीन माह का अवकाश मंजूर कर सकती है। यह अवकाश महिला के छुट्टियों में से नहीं काटा जाएगा। विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी मंत्रालयों और संगठनों में शिकायत समिति गठित की गई है।

निर्देशों के अनुसार शिकायत समिति आरोपित अधिकारी के वेतन से कटौती की सिफारिश भी कर सकती है, जो राशि पीड़ित या उसके कानूनी वारिस को दी जाएगी।

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लेकिन तब होगी शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही

Victims of sexual assault will  three-month paid holidays

समिति शिकायत झूठी या गलत पाए जाने की सूरत में शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

मंत्रालय के दिशानिर्देश में कहा गया है कि शिकायत समिति यदि परिस्थितियों से संतुष्ट है तो वह निर्धारित अवधि में शिकायत दर्ज करने की अवधि को लिखित रूप कारणों को साथ बढ़ा सकती है।

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