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सारंगी वादक को क्रूरता के आधार पर मिला तलाक
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Wed, 12 Dec 2012 10:35 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने जाने-माने सारंगी वादक यू श्रीनिवास को पत्नी के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के आधार पर तलाक की मंजूरी प्रदान कर दी। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें पत्नी यू श्री के भरण पोषण के लिए उसे एकमुश्त 50 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि श्रीनिवास ने मानसिक यातना साबित कर दी है। उन्हें अपनी पत्नी को 50 लाख रुपये देने होंगे ताकि वह सम्मान और आराम के साथ जीवन व्यतीत कर सके। पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यू श्री की अपील पर यह आदेश दिया। यू श्री ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने श्रीनिवास को तलाक संबंधी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पति की हैसियत और समाज में उनकी स्थिति तथा शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों के मद्देनजर पत्नी के लिए स्थायी भरण पोषण की राशि 50 लाख रुपये निर्धारित करना उपयुक्त होगा। भरण पोषण की यह राशि श्रीनिवास को चार महीने के भीतर फैमिली कोर्ट के समक्ष जमा करनी होगी, जिसमें से बीस लाख रुपये बेटे के नाम से सावधि जमा योजना में रखे जायेंगे।
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श्रीनिवास का भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की बेटी श्री से 19 नवंबर, 1994 को विवाह हुआ था। श्री पिछले 16 साल से अपने बेेटे के साथ अलग रह रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के लिए श्रीनिवास मानसिक क्रूरता का दावा सही साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू श्री ने अपने पति की सार्वजनिक छवि खराब की। उन पर दहेज का झूठा आरोप लगाया।