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असम छेड़छाड़ मामला: 11 दोषी करार, 4 बरी

Sat, 08 Dec 2012 12:49 AM IST
गुवाहाटी/एजेंसी
गुवाहाटी/एजेंसी Updated Sat, 08 Dec 2012 12:49 AM IST
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two year jail for 11 in assam molestation case

असम में इस वर्ष जुलाई में जीएस रोड पर एक बार के बाहर हुए छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को अदालत ने मुख्य आरोपी अमरज्योति कलीता समेत 11 को दोषी करार दिया, जबकि चार अन्य को बरी कर दिया।

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कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एसपी मोइत्रा ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी अमरज्योति कलीता और 10 अन्य आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। साथ ही सीजेएम ने लोकल टीवी चैनल के पत्रकार गौरव ज्योति नियोग, हफीजुद्दीन, दिगांता बासुमतारी और जीतूमोनी डेका को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया।
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दोषी ठहराए गए आरोपियों में कलीता के अलावा पुष्पेंद्र दास, सिकंदर बारफोर, धनराज बासफोर, नबाज्योति बरुआ, नबाज्योति डेका, दीपक देब, राबुल अली, देबा दास, रूपकांता कलीता और घनश्याम कुमार मलिक शामिल हैं। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक नाबालिग है।
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उसके खिलाफ सुनवाई बाल अदालत करेगी।  गौरतलब है कि 9 जुलाई की रात एक बार के बाहर कुछ लोगों ने एक युवती से खुलेआम छेड़छाड़ की थी। इस घटना को एक टीवी पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। जो बाद में चैल पर प्रसारित किया गया था। साथ ही इसे यूट्यूब पर भी डाला गया था।

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