{"_id":"a2d42292e3494553ce336891186cefa0","slug":"two-juveniles-convicted-in-shakti-mill-gangrapes","type":"story","status":"publish","title_hn":"शक्ति मिल गैंगरेप: दो नाबालिग दोषी करार","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
शक्ति मिल गैंगरेप: दो नाबालिग दोषी करार
एजेंसी/मुंबई
Updated Tue, 15 Jul 2014 10:30 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शक्ति मिल में एक फोटो जर्नलिस्ट और एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप मामले में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने मंगलवार को दो नाबालिगों को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि बोर्ड ने दोषियों को अच्छा व्यवहार सीखने के मकसद से तीन साल के लिए नासिक के बोस्टन स्कूल में भेजने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
निकम ने कहा कि बोर्ड ने दो नाबालिगों को भारतीय दंड संहिता की सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश और छेड़छाड़ समेत दूसरी धाराओं में दोषी पाया।
इनमें से एक नाबालिग को 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट और दूसरे को 18 वर्षीय टेलीफोन आपरेटर के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में हिरासत में लिया गया था।
वीरान पड़ी शक्ति मिल में पिछले साल हुए इन दो सामूहिक बलात्कार मामले में सत्र अदालत ने चार अप्रैल को तीन दोषियों विजय जाधव, कासिम बंगाली और मोहम्मद सलीम अंसारी को मौत की सजा दी थी। जबकि दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई थी।
विज्ञापन